कर्नल सोफिया केस में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी – Top15News: Latest India & World News, Live Updates

भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा सर्वोच्च स्थान रखती है। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने इस मूल्य को और भी स्पष्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह को सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ की गई टिप्पणी पर जमकर फटकार लगाई।

क्या है पूरा मामला?

मंत्री विजय शाह ने एक सार्वजनिक बयान में कर्नल सोफिया को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें तलब किया। मंत्री ने बाद में सफाई दी कि उनके कहने का आशय कुछ और था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा:

“अगर आप नहीं कहना चाहते थे तो आपने कहा ही क्यों? आपको शर्म आनी चाहिए!”

इस तीखी टिप्पणी के बाद अदालत ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को भाषा का संयम रखना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का रुख — “माफी नहीं, कार्रवाई चाहिए”

मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा कि कई बार लोग लोकप्रियता पाने के लिए भड़काऊ बयान देते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा:

“हमें आपकी माफी नहीं चाहिए, हम जानना चाहते हैं कि कानून के अनुसार कैसे निपटा जाए।”

कोर्ट ने इस मामले में दो महत्वपूर्ण याचिकाओं पर सुनवाई की:

  1. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा FIR खारिज करने के आदेश के खिलाफ याचिका
  2. मंत्री विजय शाह के खिलाफ जांच व गिरफ्तारी से राहत की मांग

क्या कहा अदालत ने?

सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि किसी मंत्री का इस तरह का बयान सेना की गरिमा और देश की सुरक्षा व्यवस्था का अपमान है। यह सिर्फ कर्नल सोफिया नहीं, बल्कि पूरे सैन्य बल और महिलाओं के सम्मान पर सवाल है।

सरकार की निष्क्रियता पर सवाल

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार की निष्क्रियता पर भी नाराज़गी जताई। सवाल यह उठाया गया कि सरकार ने मंत्री के खिलाफ अब तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया। कोर्ट का कहना था कि यदि सरकार निष्पक्ष होती, तो मंत्री को अब तक इस्तीफा देना पड़ता।

FIR और अगली सुनवाई की दिशा

सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर जिला न्यायालय को यह निर्देश दिया कि वह दर्ज FIR की निष्पक्ष जांच करे। साथ ही, कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 28 मई 2025 तय की है।

SIT जांच के आदेश — संयम और ज़िम्मेदारी की सीख

कोर्ट ने मंत्री की माफी को खारिज करते हुए मामले की SIT जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को शब्दों का चयन सोच-समझकर करना चाहिए।

इस टिप्पणी ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है कि क्या नेताओं को बोलने की आज़ादी का मतलब यह समझ लेना चाहिए कि वे कुछ भी कह सकते हैं?

कर्नल सोफिया केस

  • कर्नल सोफिया केस के बारे मैं और जाने –

कर्नल सोफिया केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

 कर्नल सोफिया विवाद: सुप्रीम कोर्ट की सख्ती

📄 This content was originally published on navbharattimes on 2025-05-20. Read the original article here: https://navbharattimes.indiatimes.com/india/colonel-sophia-qureshi-vijay-shah-controversial-remark-supreme-court-order/articleshow/121266105.cms

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *