बॉलीवुड के दो सुपरस्टार — अमिताभ बच्चन और आमिर खान, जो करोड़ों की फिल्में करते हैं और लग्जरी गाड़ियों के लिए जाने जाते हैं — अब कानूनी विवाद में फंस चुके हैं। यह विवाद एकदम अनोखा है, क्योंकि इसमें इन सितारों के नाम रजिस्टर्ड कारें हैं लेकिन उन्हें उपयोग कर रहा है एक और व्यक्ति — ‘KGF बाबू‘।
जुर्माने की शुरुआत: क्या है असली वजह?
कर्नाटक RTO (Road Transport Office) ने पाया कि दो Rolls-Royce गाड़ियां, जो कि अब भी कागजी तौर पर अमिताभ और आमिर के नाम पर रजिस्टर्ड हैं, बेंगलुरु में टैक्स भरे बिना इस्तेमाल की जा रही हैं।
इन गाड़ियों पर कुल 38.26 लाख रुपये का रोड टैक्स जुर्माना लगाया गया है।
- Rolls-Royce Phantom (अमिताभ बच्चन): ₹18.53 लाख जुर्माना
- Rolls-Royce Ghost (आमिर खान): ₹19.73 लाख जुर्माना
कौन हैं KGF बाबू? क्या है कनेक्शन?
इन दोनों गाड़ियों का वास्तविक स्वामी अब यूसुफ शरीफ हैं, जिन्हें बेंगलुरु में लोग KGF बाबू के नाम से जानते हैं।
वे एक राजनेता और व्यवसायी हैं और यही गाड़ियां उन्होंने खरीदी थीं — लेकिन ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी नहीं की।
अब इन कारों की दस्तावेजी जानकारी में मालिक अभी भी अमिताभ और आमिर ही हैं, इसलिए जुर्माना नोटिस इन्हीं के नाम पर जारी हुआ है।
कानून क्या कहता है?
कर्नाटक मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार:
“अगर कोई बाहरी राज्य की गाड़ी एक वर्ष से अधिक समय तक राज्य में उपयोग की जाती है, तो उसे स्थानीय RTO में दोबारा रजिस्टर कराना जरूरी होता है और राज्य का टैक्स देना अनिवार्य होता है।”
Phantom 2021 से और Ghost 2023 से बेंगलुरु की सड़कों पर देखी जा रही हैं। लेकिन दोनों का न ही रजिस्ट्रेशन बदला गया और न ही टैक्स भरा गया।
RTO का एक्शन और तकनीकी उलझन
RTO ने कहा है कि दोनों गाड़ियों को नियमित रूप से चलाया जा रहा है और इनकी मौजूदा गतिविधि ट्रैक की गई है।
लेकिन RTO के पास मौजूद दस्तावेज़ों में अभी भी यह गाड़ियां महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हैं और मालिक के रूप में अमिताभ बच्चन व आमिर खान के नाम दर्ज हैं।
इसलिए:
- जुर्माना यूसुफ शरीफ पर लगाया गया
- लेकिन नोटिस कानूनी रजिस्ट्रेशन धारकों के नाम से निकला गया
स्टार्स के पास गाड़ियां नहीं, फिर भी विवाद?
यह मामला इस वजह से और रोचक हो गया है क्योंकि अब ये गाड़ियां न तो अमिताभ बच्चन के पास हैं, न आमिर खान के।
गाड़ियों का ट्रांसफर नहीं हुआ, इसलिए कागजों में अब भी वो ही मालिक बने हुए हैं।
आरटीओ का तर्क यह है कि जब तक ट्रांसफर नहीं होता, तब तक रजिस्टर मालिक ही जिम्मेदार माना जाता है।
सोशल मीडिया पर मीम और बहस
जैसे ही खबर आई, ट्विटर पर #KGFBabu और #RoadTaxFine ट्रेंड करने लगे।
लोगों ने लिखा:
“असली मालिक कार में घूम रहे हैं, जुर्माना सेलिब्रिटीज भरें?”
“KGF की तरह स्टाइल में कार ली, लेकिन ट्रांसफर करना भूल गए!”
यह केस अब लोगों के लिए सिर्फ कानून नहीं, बल्कि बॉलीवुड–राजनीति–लग्जरी मिक्स मसाला बन गया है।
क्या करेंगे अमिताभ और आमिर?
अब तक अमिताभ बच्चन और आमिर खान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि यह मामला “fully transferred ownership” की कमी और “technical lapse” का है।
संभावना है कि वे कानूनी सलाह लेकर इस मामले से खुद को अलग करने के लिए औपचारिक प्रक्रिया शुरू करेंगे।

क्या अब यूसुफ शरीफ को भरना होगा टैक्स?
हां। RTO ने यह साफ कर दिया है कि कानूनी रूप से गाड़ियां इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति ही जुर्माने का जिम्मेदार है।
अब यदि यूसुफ शरीफ इन गाड़ियों का टैक्स नहीं चुकाते, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
इस पूरे विवाद ने यह साफ कर दिया है कि सेलेब्रिटी हों या आम नागरिक — कानून सबके लिए बराबर है।
Thailand vs Cambodia: Temples, Landmines, and the Fight for the Emerald Triangle

